11 माह का आवासीय किराया अनुबंध (Rent Agreement)

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अनिवार्य रजिस्ट्री से छूट के साथ मासिक किराया, धरोहर राशि, रख-रखाव व नोटिस अवधि तय करने वाला 11 माह का आवासीय अनुबंध।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

मुख्य विवरण (Key Details)

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. किराया एवं अनुबंध की शर्तें तय करें

    मकान मालिक और किरायेदार आपसी सहमति से मासिक किराया, धरोहर सुरक्षा राशि (Security Deposit), बिजली बिल व नोटिस अवधि तय करें।

  2. गैर-न्यायिक स्टांप पेपर खरीदें

    राज्य सरकार के नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ₹100 to ₹500 का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर अथवा ई-स्टांप प्रमाण पत्र खरीदें।

  3. 11 माह का मानक अनुबंध प्रारूप मुद्रित करें

    फॉर्मसूत्र से 11 माह के आवासीय अनुबंध का कानूनी प्रारूप प्राप्त कर स्टांप पेपर एवं लीगल शीट पर स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित करें।

  4. फोटो लगाएं एवं गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करें

    मकान मालिक और किरायेदार अपने पासपोर्ट फोटो चिपकाएं तथा दो निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

  5. नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराएं

    दोनों पक्ष मूल आधार कार्ड के साथ नोटरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित हों। नोटरी महोदय अपने रजिस्टर में प्रविष्टि कर मुहर व टिकट लगाएंगे।

फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)

आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

किराया अनुबंध सामान्यतः 11 माह का ही क्यों बनाया जाता है?

पंजीकरण अधिनियम के तहत 11 माह से अधिक की लीज का सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में अनिवार्य पंजीयन कराना होता है, जबकि 11-Month अनुबंध नोटरी से मान्य होता है।

किराया अनुबंध के लिए कितने रुपये का स्टांप पेपर चाहिए?

राज्य के स्टांप अधिनियम अनुसार सामान्यतः ₹100 to ₹500 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर का उपयोग किया जाता है।

क्या अनुबंध निष्पादन के बाद पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक है?

हाँ, अनुबंध बनने के बाद स्थानीय पुलिस थाने में किरायेदार का सत्यापन प्रपत्र जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

किराया अनुबंध तैयार कराने में कितना समय लगता है?

ड्राफ्टिंग, स्टांप खरीद तथा नोटरी सत्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया उसी दिन कुछ घंटों में पूरी हो जाती है।

क्या नोटरीकृत किराया अनुबंध पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में मान्य है?

हाँ, गैस कनेक्शन, बैंक खाता और सिम कार्ड लेने हेतु नोटरीकृत किराया अनुबंध को वैध पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

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