11 माह का आवासीय किराया अनुबंध (Rent Agreement)
अनिवार्य रजिस्ट्री से छूट के साथ मासिक किराया, धरोहर राशि, रख-रखाव व नोटिस अवधि तय करने वाला 11 माह का आवासीय अनुबंध।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- मकान मालिक का पहचान पत्र एवं बिजली बिल / रजिस्ट्री प्रति
- किरायेदार का पहचान पत्र एवं नौकरी / छात्र प्रमाण पत्र
- मकान मालिक व किरायेदार के पासपोर्ट साइज फोटो
- दो निष्पक्ष गवाहों के पहचान पत्र व हस्ताक्षर
मुख्य विवरण (Key Details)
- संबंधित विभाग / प्राधिकरण: मकान मालिक एवं किरायेदार / नोटरी पब्लिक
- स्टांप पेपर / सरकारी शुल्क: राज्य नियमानुसार ₹100 से ₹500 का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर
- जमा करने का माध्यम: नोटरी पब्लिक द्वारा तस्दीक अथवा फ्रैंकिंग
- अनुमानित समय: उसी दिन
- आधिकारिक पोर्टल: https://services.india.gov.in
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
किराया एवं अनुबंध की शर्तें तय करें
मकान मालिक और किरायेदार आपसी सहमति से मासिक किराया, धरोहर सुरक्षा राशि (Security Deposit), बिजली बिल व नोटिस अवधि तय करें।
गैर-न्यायिक स्टांप पेपर खरीदें
राज्य सरकार के नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ₹100 to ₹500 का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर अथवा ई-स्टांप प्रमाण पत्र खरीदें।
11 माह का मानक अनुबंध प्रारूप मुद्रित करें
फॉर्मसूत्र से 11 माह के आवासीय अनुबंध का कानूनी प्रारूप प्राप्त कर स्टांप पेपर एवं लीगल शीट पर स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित करें।
फोटो लगाएं एवं गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करें
मकान मालिक और किरायेदार अपने पासपोर्ट फोटो चिपकाएं तथा दो निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराएं
दोनों पक्ष मूल आधार कार्ड के साथ नोटरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित हों। नोटरी महोदय अपने रजिस्टर में प्रविष्टि कर मुहर व टिकट लगाएंगे।
फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)
- पक्षकारों के विवरण में मकान मालिक को 'प्रथम पक्ष' तथा किरायेदार को 'द्वितीय पक्ष' के रूप में पिता का नाम, स्थायी पता व आधार नंबर सहित दर्ज करें।
- संपत्ति विवरण वाले कॉलम में किराये पर दिए गए मकान, फ्लैट, तल, कमरे तथा उपलब्ध पंखे-लाइट आदि फिटिंग का स्पष्ट उल्लेख करें।
- वित्तीय शर्तों में प्रति माह का किराया अंकों व शब्दों में, भुगतान की अंतिम तारीख तथा जमा की गई धरोहर राशि स्पष्ट लिखें।
- समाप्ति वाले पैरा में खाली करने हेतु दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि (सामान्यतः एक माह) का स्पष्ट उल्लेख करें।
आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)
- अनुबंध को 12 माह या अधिक अवधि का बना देना; 11 माह से अधिक का अनुबंध सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है।
- अनुबंध पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर और पते दर्ज न कराना।
- मकान में दी गई पानी की मोटर, पंखे व बिजली उपकरणों की सूची (Inventory) अनुबंध में संलग्न न करना।
- राज्य के न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के स्टांप पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- किराया अनुबंध सामान्यतः 11 माह का ही क्यों बनाया जाता है?
पंजीकरण अधिनियम के तहत 11 माह से अधिक की लीज का सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में अनिवार्य पंजीयन कराना होता है, जबकि 11-Month अनुबंध नोटरी से मान्य होता है।
- किराया अनुबंध के लिए कितने रुपये का स्टांप पेपर चाहिए?
राज्य के स्टांप अधिनियम अनुसार सामान्यतः ₹100 to ₹500 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर का उपयोग किया जाता है।
- क्या अनुबंध निष्पादन के बाद पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक है?
हाँ, अनुबंध बनने के बाद स्थानीय पुलिस थाने में किरायेदार का सत्यापन प्रपत्र जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- किराया अनुबंध तैयार कराने में कितना समय लगता है?
ड्राफ्टिंग, स्टांप खरीद तथा नोटरी सत्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया उसी दिन कुछ घंटों में पूरी हो जाती है।
- क्या नोटरीकृत किराया अनुबंध पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में मान्य है?
हाँ, गैस कनेक्शन, बैंक खाता और सिम कार्ड लेने हेतु नोटरीकृत किराया अनुबंध को वैध पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।