विद्युत मीटर नाम परिवर्तन / स्वामित्व हस्तांतरण
संपत्ति क्रय अथवा पैतृक उत्तराधिकार के उपरांत स्थापित विद्युत मीटर का उपभोक्ता नाम नए स्वामी के नाम स्थानांतरित करवाना।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- पंजीकृत बैनामा (Sale Deed) / नामांतरण आदेश / संपत्ति कर रसीद
- वर्तमान मीटर का अद्यतन चुकता बिजली बिल
- पूर्व उपभोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- नए संपत्ति स्वामी का आधार कार्ड
मुख्य विवरण (Key Details)
- संबंधित विभाग / प्राधिकरण: राज्य विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM)
- स्टांप पेपर / सरकारी शुल्क: ₹100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond)
- जमा करने का माध्यम: विद्युत उप-संभागीय कार्यालय (AE/JE ऑफिस) अथवा ऑनलाइन डिस्कॉम पोर्टल
- अनुमानित समय: 7–15 कार्यदिवस
- आधिकारिक पोर्टल: https://services.india.gov.in
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
बिजली मीटर का बकाया बिल चुकता करें
सुनिश्चित करें कि वर्तमान बिजली मीटर पर कोई बकाया न हो तथा अद्यतन चुकता बिल की रसीद डिस्कॉम पोर्टल से प्राप्त करें।
संपत्ति स्वामित्व के कागजात तैयार करें
मकान या दुकान के पंजीकृत बैनामा (Sale Deed), नगर निगम गृहकर रसीद अथवा राजस्व नामांतरण आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति एकत्र करें।
₹100 के स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र बनवाएं
भविष्य में किसी पूर्व विद्युत बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी लेने हेतु ₹100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond) निष्पादित करें।
पूर्व उपभोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लें
पूर्व उपभोक्ता से हस्ताक्षरित एनओसी प्राप्त करें। यदि पूर्व उपभोक्ता का निधन हो चुका हो, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न करें।
विद्युत उप-संभाग कार्यालय में जमा करें
राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन अपलोड करें अथवा उप-संभागीय कार्यालय (AE/JE ऑफिस) में समस्त प्रपत्र जमा करें।
फॉर्म कैसे भरें (How to Fill)
- उपभोक्ता कनेक्शन विवरण में बिजली बिल पर अंकित उपभोक्ता संख्या (Consumer ID / CA Number) व मीटर संख्या सही लिखें।
- वर्तमान उपभोक्ता विवरण में बिजली बिल पर छपा पूर्व स्वामी का नाम बिना किसी त्रुटि के भरें।
- आवेदक विवरण में नए संपत्ति स्वामी का पूरा नाम, पिता/पति का नाम तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरें।
- परिसर विवरण में रजिस्ट्री के अनुसार सही मकान नंबर, गली व मोहल्ले का पूरा पता लिखें।
आम गलतियों से बचें (Common Mistakes)
- मीटर पर पूर्व बकाया बिल चुकता किए बिना नाम ट्रांसफर के लिए आवेदन करना।
- ₹100 के स्टांप पेपर पर अनिवार्य क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond) संलग्न न करना।
- अवैध अथवा अपंजीकृत अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना; पंजीकृत बैनामा या सरकारी नामांतरण आवश्यक होता है।
- पूर्व उपभोक्ता के निधन की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- बिजली नाम ट्रांसफर के लिए कितने रुपये का स्टांप पेपर लगता है?
विद्युत वितरण कंपनियों के नियमानुसार सामान्यतः ₹100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र देना होता है।
- बिजली मीटर नाम ट्रांसफर करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है?
संबंधित राज्य विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) के सहायक अभियंता (AE) अथवा उप-विभागीय अधिकारी (SDO) अधिकृत हैं।
- यदि पूर्व उपभोक्ता की मृत्यु हो गई हो तो मीटर नाम कैसे होगा?
पूर्व उपभोक्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस का साक्ष्य/रजिस्ट्री तथा ₹100 का क्षतिपूर्ति बंधपत्र लगाकर नाम ट्रांसफर कराया जा सकता है।
- बिजली बिल में नया नाम दर्ज होने में कितना समय लगता है?
दस्तावेजों के सत्यापन और विभागीय जांच के उपरांत सामान्यतः 7–15 दिन में बिलिंग सिस्टम में नाम बदल जाता है।
- क्या बिजली मीटर नाम ट्रांसफर की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है?
हाँ, अधिकांश राज्यों की विद्युत कंपनियों के आधिकारिक उपभोक्ता पोर्टल पर ऑनलाइन नाम परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध है।